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Friday, Oct 18, 2024,

Public Grievance / Hot Public Issue / India / Maharashtra / Wardha
वर्धा में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा- कोरोना से बेखौफ भीड़ बाज़ार में उमड़ी

By  Amisha @Newssyn
Fri/May 07, 2021, 04:11 AM - IST   0    0
वर्धा के बजाज चौक उड़ान पुल की तस्वीर
  • वर्धा में संपूर्ण लॉकडाऊन- दिनांक 08 मई 2021 सुबह 7 बजे से 13 मई 2021 सुबह 7 बजे तक।
  • लॉकडाऊन के दौरान सिर्फ अत्याधिक आवश्यक वैद्यकीय जरुरतमंदों को ही घर से बाहर निकलने की अनुमती है। वही किराना मॉल, सब्जी मंडी, फल विक्रेता, डेअरी, बेकरी, आटाचक्की इत्यादी दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
Wardha/

महाराष्ट्र/वर्धा/भारत भर में कोरोना के लाखों मामलें दर्ज हो रहे है। वही कोविड19 महामारी से मरने वालों की संख्या भी बढ़ोत्तरी पर है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लॉकडाउन तो कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ आदेश महाराष्ट्र के वर्धा जिल्हे में जिल्हाधिकारी द्वारा निकाला गया जिसमें वर्धा में दिनांक 08 मई 2021 सुबह 7 बजे से 13 मई 2021 सुबह 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाऊन लगाया गया है। लॉकडाउन का निर्णय आते ही लोगों ने शुक्रावर को बाजार, पेट्रोल पंप, सब्जी मंडी यहां तक की सड़कों पर भी अफरा-तफरी मचा दी। सुबह 7 बजे से ही लोग बाजार दौड़ पड़े। शहर के मुख्य इलाक़ों में ट्रैफिक जाम तक दिखाई दिया। लॉकडाउन लगने से जहां अधिकांश लोग जरूरी समान की खरीदारी कर रहे थे। तो कुछ मंजर देखने भी बाहर निकले। इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया। चूंकि बाजार का समय 7 से 11 बजे तक ही था लोगों ने समय की पाबंदी देखते हुए एक ही समय पर बाज़ार में भीड़ हुई।

लॉकडाऊन के दौरान सिर्फ अत्याधिक आवश्यक वैद्यकीय जरुरतमंदों को ही घर से बाहर निकलने की अनुमती है। वही किराना मॉल, सब्जी मंडी, फल विक्रेता, डेअरी, बेकरी, आटाचक्की इत्यादी दुकानों को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिसमें कुछ ही दुकानों को घरपोच सेवा उपलब्ध कराने के लिए भी आदेश मिले है परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखने कहा गया है कि कोई भी लोग इन दुकानों में ना दिखे जाए। हॉटेल तथा रेस्टोरेंट की ऑनलाइन सेवा सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक शुरू रहेगी तथा ग्राहक को खुद यहां आने की सख्त मनाई की गई है। लॉकडाउन में सारे उद्यान और बगीचे बंद रहेंगे और मॉर्निंग और इविनिंग वॉक के लिए घर से बाहर निकलने पर भी सख्त मनाई जिल्हाधिकारी द्वारा वर्धा जिल्हे में की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता 1860 कलम 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कलम 51 से 60 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी।

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