×
userImage
Hello
 Home
 Dashboard
 Upload News
 My News
 All Category

 Latest News and Popular Story
 News Terms & Condition
 News Copyright Policy
 Privacy Policy
 Cookies Policy
 Login
 Signup

 Home All Category
Friday, Oct 18, 2024,

Public Grievance / Hot Public Issue / India / Delhi / New Delhi
सुप्रीम कोर्ट ने पोंजी स्कीम के पीड़ितों से कहा- आपके साथ सहानुभूति

By  Maahi Newser
Fri/Nov 20, 2020, 10:39 AM - IST   0    0
  • सुप्रीम कोर्ट- हम पैसा इकट्ठा करने और बांटने का काम खुद नहीं कर सकते।
  • तेलंगाना में फ्यूचर मेकर केयर प्रा.लि. के पोंजी स्कीम का मामला।
  • तेलंगाना पुलिस ने कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मार्च 2019 में कई एफआईआर दर्ज की थी।
  • कंपनी ने लोगों को 20,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए प्रति माह की आय का झांसा देकर पैसे जमा कराए।
New Delhi/

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना फ्यूचर मेकर केयर प्रा. लि. के 2018 पोंजी स्कीम के पीड़ितों को राहत देने के लिए उनसे सुझाव मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी, ताकि याचिकाकर्ताओं को सुझाव तैयार करने का समय मिल सके। एक हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े पोंजी स्कीम के इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा, आपके प्रति सहानुभूति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सही जगह नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं, जिन्होंने हजारों व लाखों लोगों से धोखा किया है। इसलिए हम पैसा इकट्ठा करने और पैसे वितरित करने का काम खुद से नहीं कर सकते हैं। जस्टिस राव ने कहा कि इस मामले में सभी याचिकाओं को एक जगह स्थानांतरित करना एक विचार हो सकता है, लेकिन इससे आपकी मदद नहीं हो पाएगी। आपकी चिंता पैसा है- उसे कैसे एकत्र किया जाना है? संपत्ति की बिक्री से? यह कैसे वितरित किया जाना है? हम इसे खुद से नहीं कर सकते हैं।

तेलंगाना पुलिस ने कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मार्च 2019 में कई एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में कंपनी ने लोगों को 20,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए प्रति माह की आय का झांसा देकर पैसे जमा कराए और शेल कंपनियों के जरिए पैसे ले लिए।

By continuing to use this website, you agree to our cookie policy. Learn more Ok