New Delhi/Delhi/दिल्ली में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाईक टैक्सी बैन मामले में 12 जून सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बाईक टैक्सी बैन केस की सुनवाई आज रविवार को सुप्रीम कोर्ट में होना था जो टल गई।
बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी कर दिए गए आदेश में दिल्ली में ओला-उबर और रैपिडो जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बाइक सर्विस पर पाबंदी को लेकर जारी दिल्ली सरकार के नोटिस पर रोक लगा दी थी और बाइक सर्विस पर बैन लगाने को मना कर दिया था। लेकिन दिल्ली ने हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
जिसके बाद बाइक टैक्सी बैन केस की सुनवाई 12 जून को दिल्ली सरकार की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट करेगी।