महाराष्ट्र/ मुम्बई में कोरोना के नए मामले 6905 सामने आए है। इनके अलावा 43 लोगों की मौत हुई है। राज्य में डबलिंग रेट 36 दिन में हो गया है। शहर में 919 इमारतें मौजूदा समय में सील हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 51,751 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा राज्य में पिछले 24 घंटो में कोरोना के चलते 258 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मृत्यु दर 1.68 प्रतिशत हो गई है। यहां फिलहाल 32,75,224 लोग होम क्वारंटाइन है और 29,399 इंस्टिट्यूशनल क्वारंटाइन में है।
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि 12 लाख मजदूरों को 1500-1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि रिक्शेवालों को भी 1500 रुपये की मदद की जाएगी। इसके अलावा आदिवासियों को भी 2000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। हमने 3 हजार 3 सौ करोड़ रुपये सिर्फ कोविड संबंधी सुविधाओं के लिए अलग रखे है। साढ़े पांच हज़ार करोड़ आर्थिक मदद का पैकेज उद्धव सरकार ने तैयार किया है।
महाराष्ट्र में 15 दिन का कोरोना कर्फ्यू, गैर-जरूरी सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है और दैनिक मामलों का आंकड़ा हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं कोरोना के मामलों पर जोर देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में 15 दिन का कर्फ्यू (मिनी लॉकडाउन) लगाने का फैसला किया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर दूसरी सभी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा रहेगा।
राज्य में क्या-क्या बंद रहेगा?
महाराष्ट्र में आज से सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। फिल्म और सीरियल की शूटिंग पर भी रोक लगा दी गई है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और मॉल बंद रहेंगे। पूजा के सभी स्थल, स्कूल, कॉलेज और निजी कोचिंग सेंटर, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी 1 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी।
ये सेवाएं खुली रहेंगी
राज्य में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य दफ्तर बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन लोकल ट्रेन और बसों का इस्तेमाल केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही कर पाएंगे। ई-कॉमर्स सेवा (जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी), पेट्रोल पंप और सेबी से जुड़े वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। एटीएम खुले रहेंगे और बैंकों में कामकाज जारी रहेगा। निर्माण कार्य भी किए जा सकते हैं। हालांकि, कंस्ट्रक्शन कंपनियों से कहा गया है कि वे मजदूरों के साइट पर रहने की ही व्यवस्था करें। होटल और रेस्तरां को केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है।