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Thursday, Nov 21, 2024,

Education / Result / India / Delhi / New Delhi
NEET-UG Row: प्रश्न-पत्र लीक के आरोप की याचिका पर 8 जुलाई को होगी सुनवाई

By  AgcnneduNews...
Fri/Jun 14, 2024, 06:07 AM - IST   0    0
  • एनटीए के वकील ने कहा कि अब मामला सुलझ गया है और वह 1,536 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने के फैसले और शीर्ष अदालत के 13 जून के आदेश के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित करेंगे।
  • NTA ने कहा है कि अलग-अलग कोर्ट के अलग-अलग फैसला सुनाने से छात्रों में भ्रम फैल सकता है। इसलिए सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं।
New Delhi/

दिल्ली/सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 में प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और NTA को नोटिस जारी किया। नोटिस राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक, 2024 में प्रश्नपत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को लेकर जारी किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाओं को अलग-अलग हाईकोर्ट से शीर्ष अदालत में हस्तांतरित करने की मांग वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की याचिका पर भी सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाली पहले की याचिकाओं के साथ इन मामलों को जोड़ दिया है, जिनकी सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को 2 हफ़्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जबकि अन्य प्रतिवादियों (केंद्र सरकार) को अगली सुनवाई तक समय दिया गया है।

पीठ ने क्या कहा?

जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के वकील की इस दलील पर गौर किया कि प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के आधार पर नीट-यूजी को रद्द करने की मांग करने वाली कई याचिकाएं कई उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।

सुनवाई के दौरान, पीठ ने याचिकाकर्ताओं के एक वकील द्वारा कोटा में छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के बारे में किए गए एक दावे पर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, "कोटा में आत्महत्या NEET-UG 2024 के परिणामों के कारण नहीं हुई, यहां भावनात्मक तर्क न दें." उन्होंने कहा, "हम समझते हैं...हम सबके प्रति जागरूक हैं", और कहा कि सभी दलीलें 8 जुलाई को दी जाएँगी.

एनटीए के वकील ने क्या दलील दी?

एनटीए के वकील ने कहा कि अब मामला सुलझ गया है और वह 1,536 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने के फैसले और शीर्ष अदालत के 13 जून के आदेश के बारे में उच्च न्यायालय को सूचित करेंगे। NEET-UG परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र और NTA ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने MBBS और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं।

"NTA ने योग्य छात्रों की संख्या और अयोग्य छात्रों की संख्या का खुलासा नहीं किया है। इसके बजाय, उन्होंने 1563 छात्रों की पूरी परीक्षा की फिर से परीक्षा की मांग की है, जबकि NTA के स्वीकारोक्ति के अनुसार, 790 छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है और 773 छात्र हैं जिन्हें अनुग्रह अंकों के मिलने के बाद भी अयोग्य घोषित किया गया है."

बीते दिन केंद्र ने क्या कहा था?

केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या ग्रेस मार्क्स को छोड़ने का विकल्प होगा। यह परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। परिणाम 14 जून को घोषित होने थे, लेकिन समय से पहले जांच की वजह से इसे 4 जून को घोषित कर दिया गया था। इसके बाद विवाद शुरू हुआ। कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर 10 जून को दिल्ली में कई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। सात उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में मामले दायर किए गए।

रिजल्ट पर बवाल क्यों?

  • NTA के इतिहास में अभूतपूर्व रूप से 67 छात्रों ने पूरे 720 अंक प्राप्त किए
  • इसमें हरियाणा के फरीदाबाद के एक केंद्र के छह छात्र भी शामिल थे
  • इसके बाद अनियमितताओं का संदेह होना शुरू हुआ
  • आरोप है कि ग्रेस मार्क्स के कारण 67 छात्रों को शीर्ष रैंक मिली है।

अदालत सात रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक याचिका NEET-UG उम्मीदवारों हितेन सिंह कश्यप और पलक मित्तल ने दायर की थी, जिसमें NEET-UG परीक्षा में परीक्षा केंद्रों में हेरफेर के आरोप भी लगाए गए थे। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ताओं ने ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों के छात्रों द्वारा गुजरात के गोधरा में एक विशेष केंद्र का चयन करने के बारे में संदेह जताया।

"उदाहरण के लिए, गुजरात के पंचमहल के गोधरा तालुका में कम से कम 16 छात्र, जो ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक जैसे दूर के राज्यों से हैं, ने कथित तौर पर NEET को पास करने के लिए 10 लाख रुपये प्रत्येक का भुगतान किया और गुजरात में केंद्र, यानी जय जालाराम स्कूल को अपना केंद्र चुना, जबकि वे अन्य राज्यों से हैं।"

याचिका में उल्लेख किया गया है कि गुजरात पुलिस ने एक शिक्षक द्वारा 10 लाख रुपये लेने पर NEET परीक्षा हल करने की पेशकश करने के बाद एक मामला दर्ज किया है। इसी तरह, पटना, बिहार में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें पटना में मजिस्ट्रेट अदालत में दिए गए बयान के साथ, NEET पेपर लीक की पुष्टि करने वाले पर्याप्त सबूतों के अस्तित्व का संकेत दिया गया है। इसके अलावा, विभिन्न समाचार रिपोर्टों का उल्लेख किया गया था जिसमें पेपर लीक रैकेट में एक रिंग लीडर की संलिप्तता का सुझाव दिया गया था, जो कथित तौर पर उत्तर प्रदेश में NEET प्रश्न पत्र को 60 करोड़ रुपये में खरीदता था।

हाईकोर्ट के मामले भी सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हों- NTA

स्टूडेंट्स ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी समेत 7 राज्‍यों की हाईकोर्ट में NEET में गड़बड़ियों को लेकर याचिकाएं दायर की हैं। NTA ने कहा है कि अलग-अलग कोर्ट के अलग-अलग फैसला सुनाने से छात्रों में भ्रम फैल सकता है। इसलिए सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को NEET UG 2024 रिजल्ट को चुनौती देने वाली 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनमें 3 मांग की गई थीं...

  • परीक्षा में शामिल 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए जो गलत है।
  • मौजूदा रिजल्ट के बेस पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए।
  • NEET परीक्षा रद्द की जाए और एग्जाम दोबारा कराया जाए।
  • इनमें से गुरुवार को ग्रेस मार्क्‍स के मुद्दे पर सुनवाई हुई है। वहीं पेपर लीक के आरोप की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
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