- कलकत्ता हाईकोर्ट ने 145 प्राइवेट स्कूलों को निर्देशित किया है।
- हाईकोर्ट ने कहा ट्यूशन फीस में कम से कम 20 फीसदी की कटौती करें।
- कोरोना महामारी के कारण हर वर्ग वित्तीय संकटों का सामना कर रहा है।
पश्चिम बंगाल/कोलकाता, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को 145 प्राइवेट स्कूलों को निर्देशित किया है कि उनके द्वारा ली जा रही ट्यूशन फीस को कम से कम 20 फीसदी की कटौती करें। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं के चलते स्कूल उन सुविधाओं के लिए फीस नहीं ले सकते हैं जो छात्रों को नहीं मिल रही है।
बता दें कि कोरोना महामारी के चलते कोलकाता के आसपास के 145 स्कूलों के छात्रों के अभिभावक स्कूल फीस में कटौती के लिए हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी। कोर्ट ने अपने निर्देशों में कहा कि अप्रैल 2020 से लेकर स्कूल खुलने तक की अवधि के लिए फीस में कम से कम 20 फीसदी की कटौती किया जाना छत्रों के हित में होगा।
साथ ही 2020-21 सत्र के फीस में भी बढ़ोत्तरी न करने का आदेश दिया गया। वित्तीय संकटों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि विद्यालयों को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह इस आपदा काल में फीस को कम करते हुए समाज को इस महामारी से लड़ने की ताकत देंगे। इस महामारी के कारण हर वर्ग वित्तीय संकटों का सामना कर रहा है। जिन अभिभावकों के द्वारा पहले ही फीस जमा कर दी गई थी, स्कूल प्रशासन उस अधिक दी गई राशि को आगे समायोजित करेगा।