Nagpur/महाराष्ट्र/भारत सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती तथा केंद्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है और यह महाराष्ट्र राज्य सहित पूरे देश में लागू है। राज्य सरकारों के अधीन आने वाली सेवाएं संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची यानी कि राज्य की सूची के अंतर्गत आती हैं। राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए गए आरक्षण की जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने आज, 05 दिसंबर को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।