- सरकार ने पहली जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक का आदेश जारी किया।
नई दिल्ली / देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने एक जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद, बिक्री, उत्पादन पर रोक का आदेश जारी किया है। इसके अलावा सरकार ने पॉलीथीन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है। हालांकि, मोटाई संबंधित नियम 30 सितंबर से शुरू होकर दो चरणों में लागू किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि ये प्रावधान खराब होने वाले प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे। गौरतलब है कि जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि साल 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में, भारत ने एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों से प्रदूषण से निपटने के लिए एक प्रस्ताव का नेतृत्व किया। इसने स्वीकार किया कि विश्व समुदाय को इस मुद्दे का तुरंत समाधान करने की आवश्यकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड मालिकों द्वारा विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के कारण चरणबद्ध निपटान, प्लास्टिक कचरे के दायरे से बाहर चिह्नित एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत एकत्र किया जाता है।
पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन किया जाना चाहिए। पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने संसद को दिए जवाब में कहा कि 23 जुलाई तक 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था। पर्यावरण मंत्रालय ने अपने निर्देशों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है।