- याचिका में आसाराम बापू ने हरिद्वार जाकर आयुर्वेद तरिके से इलाज कराने के लिए जमानत देने कि अपील कि थी
- कोर्ट ने एम्स कि मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद जमानत देने से मना कर दिया
जयपुर/ आसाराम बापू रेप के मामले में आजीवन कारावास कि सजा काट रहे थे उनकी अंतरिम याचिका राजस्तान हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दी है | वह स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत कि मांग कर रहे थे | कोरोना से संक्रमित होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती किया गया था |
याचिका में आसाराम बापू ने हरिद्वार जाकर आयुर्वेद तरिके से इलाज कराने के लिए जमानत देने कि अपील कि थी| कोर्ट ने जोधपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कि मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद जमानत देने से मना कर दिया|आसाराम को covide-19 के बाद एम्स जोधपुर में भर्ती किया गया था |
न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति देवेंद्र कछवाहा के पीठ ने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद जिला और जेल प्राधिकार को निर्देश दिया कि वह आसाराम को योग्य चिकित्सा संस्थान में उचित इलाज सुनिश्चित करें | अदालत ने कहा कि आसाराम को जेल में लौटने पर पोस्टिक आहार और सुरक्षित वातावरण मुहैया कराया जाए |