- मुकेश-अनिल अंबानी सहित अनेकों कंपनीयों पर SEBI ने लगाया 25 करोड़ का जुर्माना
मुंबई/सेबी ने कहा अपने 85 पेज के आदेश में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर और मामले में शामिल अन्य में अनयिमितता के मामले में यह जुर्माना लगाया गया है।
सेबी ने अपने 85 पेज के आदेश में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर और मामले में शामिल अन्य संबंधित लोगों ने कंपनी की करीब 7 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की बात सही तरीके से नही बताई
क्या है मामला?
यह मामला जनवरी 2020 का है जब 1994 में जारी 3 करोड़ वारंट के कन्वर्जन के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रमोटर की हिस्सेदारी में 6.83 फीसदी की बढ़त की गई थी। इसमे आटोप ऐसे है कि प्रमोटर समूह द्वारा सेबी के रेगुलेशन 1997 के नियमों के मुताबिक नही लाया गया।
इस नियम के अनुसार जब कोई प्रमोटर ग्रुप 5 फीसदी से ज्यादा अतिरिक्त हिस्सेदारी ले रहा है तो उसे उसी वित्त साल माइनॉरिटी इनवेस्टर्स के लिए एक ऑफर लाना होता है।
होगी कार्रवाई
अपने आदेश में सेबी ने कहा कि प्रमोटर ग्रुप और अन्य आरोपियों ने टेकओवर रेगुलेशन 11(1) का उल्लंघन किया है। सेबी ने इसके लिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी,टीना अंबानी रिलायंस इंड्रस्ट्रीज होल्डिंग, रिलायंस रियल्टी और कई अन्य लोगो एव कंपनीयों पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है।यह जो जुर्माना सेबी ने लगाया है यह सबको मिलकर देना होगा। अगर आदेश के 45 दिन के भीतर नही दिया गया तो सेबी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.