- हाथरस केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐसे मामलों में अंतिम संस्कार के नियम बनाने का निर्देश
- रात में अंतिम संस्कार करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस दुष्कर्म पीड़िता की मौत के बाद उसका पुलिस-प्रशासन द्वारा रात में अंतिम संस्कार करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को अंतिम संस्कार मामले में कहा कि परंपरागत धार्मिक रीतियों का पालन किए बिना ही आधी रात को अंतिम संस्कार करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय ने पीड़िता और उसके परिवार-रिश्तेदारों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन का हवाला देते हुए ये बात कही इस मामले में अपना अहिम फैसला देते हुए राज्य सरकार को जवाबदेही तय करने और भविष्य में इस तरह के मामलों में अंतिम संस्कार के लिए नियम बनाने का निर्देश भी दिया।